HimachalPradesh

हिमाचल में नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी

शिमला, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। नई दरें एक अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने आदेश और अधिसूचना जारी की है।

सरकार की अधिसूचना के अनुसार 25 जुलाई 2024 को जारी पूर्व आदेश को रद्द करते हुए नई दरें तय की गई हैं। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 13 और धारा 23(3) के तहत किया गया है।

अब नगर परिषदों के अध्यक्ष का मासिक मानदेय 10,200 रुपये से बढ़ाकर 10,800 रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्ष का मानदेय 8,400 रुपये से बढ़ाकर 8,900 रुपये किया गया है, जबकि सदस्यों का मानदेय 4,200 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह होगा।

इसी तरह, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का मानदेय 8,400 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्ष अब 7,000 रुपये और सदस्य 4,500 रुपये मासिक प्राप्त करेंगे।

सरकार ने कहा है कि यह वृद्धि शहरी जनप्रतिनिधियों की सेवाओं और जिम्मेदारियों को देखते हुए की गई है। अधिकारीयों का कहना है कि इससे नगर परिषद और नगर पंचायत के कामकाज में भी सुधार और जनसुविधाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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