HEADLINES

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक आरोपित को तीन साल की कैद और 25 हजार का का जुर्माना

Rohini Court File Photo

नई दिल्ली, 10 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वैमनस्य बढ़ाने और उत्पात करने के मामले में एक आरोपित को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपित ने हिंसा को बढ़ाने का काम किया और वो किसी भी रुप से माफी के लायक नहीं है।

कोर्ट ने लोकेश कुमार सोलंकी को सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सोलंकी को रिहा करने का आदेश दिया क्योंकि वो पहले ही तीन साल की अधिकतम सजा काट चुका है। कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2020 में जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा था तो सोलंकी दो समुदायों में तनाव बढ़ाने के लिए मैसेज भेज रहा था। वो अपने मैसेजेज में मुस्लिम समुदाय के के खिलाफ घृणा फैला रहा था और मुस्लिमों के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसा रहा था। ऐसे में इसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि आमिर खान नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में दर्ज एक दूसरे एफआईआर की जांच के दौरान इंस्पेक्टर विनय त्यागी कुछ गवाहों के बयान दर्ज करने गए थे। उस समय मोहित शर्मा, शिवम भारद्वाज और डिंपल पाल जांच दल के आसपास मंडरा रहे थे। वे जांच दल की बातचीत को सुनना चाह रहे थे जिसके बाद जांच दल को संदेह हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल फोन से पता चला कि मोहित शर्मा और शिवम भारद्वाज कट्टर हिन्दू एकता नामक व्हाट्सऐप ग्रुप के सदस्य थे। जांच में पता चला कि ये व्हाट्सऐप ग्रुप 25 फरवरी 2020 को बनाया गया था। इस व्हाट्सऐप ग्रुप से इसके मुख्यारोपित लोकेश सोलंकी का पता चला।

लोकेश सोलंकी ने 26 फरवरी 2020 की रात में व्हाट्सऐप ग्रुप में मैसेज कि ‘भाई मैं गंगा विहार से लोकेश सोलंकी हूं। अगर किसी को कोई प्राब्लम हो और वहां लोग कम पड़ रहे हो तो बता देना, मैं अपनी पूरी गंगा विहार की टीम के साथ आऊंगा। हमारे पास गोली, बंदूक सब कुछ है।‘ उसी रात को सोलंकी ने एक और मैसेज भेजा जिसमें कहा गया कि दूसरे समुदाय के दो लोगों की हत्या कर भागीरथ विहार के नाले में फेंक दिया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

Most Popular

To Top