HimachalPradesh

6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम के मामले में दोषी को 17 वर्ष का कठोर कारावास व 1,70,000 रूपए का जुर्माना

मंडी, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय विशेष न्यायालय-1, मंडी ने आरोपी तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव बनाल, डाकघर पलाहच, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए 17 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख सत्तर हजार रूपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी सह विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले की पैरवी की ने बताया कि दिनांक 26-05-2019 को रात्रि करीब 8:15 बजे थाना जोगिंद्रनगर की पुलिस टीम एनएच-154 पर गलू के समीप नियमित गश्त एवं नाका ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान एक कार नंबरएचपी01सी-0612 को जांच हेतु रुकने का संकेत दिया गया। वाहन चालक ने रुकने पर अपना नाम तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव बनाल, डाकघर पलाहच, तहसील बंजार, जिला कुल्लू बताया। वाहन के कागजात एवं सामान्य पूछताछ के दौरान आरोपी घबरा गया और ठीक से उत्तर नहीं दे सका। पुलिस को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके उपरांत गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ 6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम बरामद की गई।

जांच अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में कुल 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। विस्तृत सुनवाई के उपरांत एवं गवाहों के बयानों, जब्त माल तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने तूले सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 व 20 के अंतर्गत दोषी ठहराया और 17 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख सत्तर हजार रूपए का जुर्माना दंड प्रदान किया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा

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