सोनीपत, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । सोनीपत
की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी सुशील को 10 साल कैद
और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 साल की अतिरिक्त
सजा होगी। गुरुवार को अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत यह फैसला सुनाया, साथ
ही अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं दी हैं धारा 363 में 3 साल कैद व 2 हजार जुर्माना,
धारा 365 में 5 साल कैद व 3 हजार जुर्माना, और धारा 366-ए में 3 साल कैद व 3 हजार जुर्माना।
घटना
20 अप्रैल 2024 की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बाजार गई थी, जहां उसकी
मुलाकात 25 वर्षीय सुशील से हुई, जिसे वह पहले से जानती थी। लड़की ने उससे अपनी बहन
की काम करने वाली जगह पर छोड़ने को कहा, लेकिन सुशील उसे सोनीपत रेलवे स्टेशन से दिल्ली
ले गया। बाद में वह उसे वापस सोनीपत लाया और नगर निगम कमेटी पार्क में दुष्कर्म किया।
इसके
बाद आरोपी फिर से लड़की को दिल्ली ले गया और लौटते समय खुद सोनीपत में उतर गया, जबकि
लड़की पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंच गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 21 अप्रैल को रिपोर्ट
दर्ज कर लड़की को सोनीपत स्टेशन से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले
की सुनवाई के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने अदालत में सभी साक्ष्य
और बयान पेश किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने सुशील को दोषी
मानते हुए कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं
जाएगा।
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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना
