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चैक अनादरण के मामले में दोषी को 6 माह का कारावास व आठ लाख से अधिक का जुर्माना

चैक अनादरण के मामले में दोषी को 6 माह का कारावास व आठ लाख से अधिक का जुर्माना

बीकानेर, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट के न्यायाधीश ललित कुमार ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चैक अनादरण के मामले में दोषी मलकीसर निवासी मदनलाल नायक को 6 माह का साधारण कारवास व आठ लाख बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

अदम अदायगी में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

यह परिवाद नोखा रोड स्थित प्रितेश ट्रेक्टर्स के पार्टनर पवनपुरी निवासी नवीन आसोपा की ओर से 2013 में पेश किया। जिसमें बताया गया कि अभियुक्त मदनलाल ने एक ट्रेक्टर जनवरी 2012 में कंपनी से खरीदा था। जिसके अग्रिम भुगतान के रूप में 70 हजार रूपये नकद दिए गये तथा शेष राशि चार लाख दस हजार का चैक एक साल उपरान्त दिया गया। जब नवीन ने बैंक में चैक लगाया तो खाते में अपर्याप्त रूपये के चलते भुगतान नहीं हो पाया। इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता ऋतुराज तंवर के द्वारा विधिक नोटिस भेजा गया। लगभग बारह वर्ष बाद 11 दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त मदनलाल को दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया। अभियुक्त की ओर से पैरवी मनोज नायक ने की।

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(Udaipur Kiran) / राजीव

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