पटना, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सीएनजी-पीएलजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर-दर समान करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जानकारी आज यहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
पूर्व में केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क से 50,000 एससीएमडी प्रतिदिन तक की बिक्री पर कर घटाया गया था। हालांकि, गेल द्वारा पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति करने और सीमा पार करने की स्थिति में अन्य सीजीडी इकाइयों को पुरानी 20% की दर पर ही टैक्स चुकाना पड़ रहा था, जिससे उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच रही थी। इस विषमता को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ दिलाने के उद्देश्य से अधिसूचना की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया गया है। इससे गेल और अन्य सीजीडी कंपनियां समान दर पर कर चुकाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीएलजी और पीएलजी उपलब्ध करा सकेंगी।
सरकार का मानना है कि वैट दर में समानता से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी यह एक बड़ा कदम होगा। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
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(Udaipur Kiran) / चंदा कुमारी
