
इस्लामाबाद, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । लाहौर की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के भतीजे शेर शाह खान को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने जांच अधिकारी की हिरासत अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार जांच अधिकारी मोहम्मद अशरफ जावेद ने 23 अगस्त को दी गई पांच दिन की रिमांड 30 दिन और बढ़ाने की मांग की। जांच अधिकारी ने दलील दी कि शाह का मोबाइल फोन और घटना के समय कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया एक मास्क बरामद करना है। साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी हासिल करनी है। इस पर अदालत ने कहा कि पर्याप्त जांच पहले ही की जा चुकी है और तकनीक और डिजिटल उपकरणों के वर्तमान युग में सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाने के लिए अभियुक्त की और हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग खारिज करके शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर चालान पेश करने का निर्देश दिया। इमरान की बहन अलीमा खान के बेटे शाह को 11 सितंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। शाह को उसके बड़े भाई शाहरेज की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 9 मई के दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
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(Udaipur Kiran) / मुकुंद
