HEADLINES

अवैध हथियार फैक्ट्री संचालक को 10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री के संचालक को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नगला सिंघी पुलिस ने 3 जनवरी 2022 को जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। कई बने अधबने हथियार बरामद किए थे। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक नितिन कुमार पुत्र राधा किशन को भी वहां से गिरफ्तार किया था। वह धीरपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी क्राइम अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना।

न्यायालय ने नितिन कुमार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक महीने को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top