Uttar Pradesh

1 सितम्बर से सड़कों पर सख्ती! हेल्मेट नहीं-तो पेट्रोल नहीं… नियम तोड़ा तो लगेगा 1000 जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो

– सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है हेल्मेट न पहनना

मीरजापुर, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । अब बिना हेल्मेट पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने की आदत बंद कीजिए। 1 सितम्बर से प्रदेशभर में ‘नो हेल्मेट-नो फ्यूल’ अभियान शुरू हो रहा है। आदेश साफ है- अगर सिर पर हेल्मेट नहीं है तो पेट्रोल पंप पर टंकी खाली ही रहेगी।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रविकांत शुक्ल ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हेल्मेट न पहनने की वजह से होती हैं। यही कारण है कि अब पेट्रोल पंपों पर भी हेल्मेट चेक होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया चालक व पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेल्मेट अनिवार्य है। वहीं धारा 194(D) में इसके उल्लंघन पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति (एससीसीएआरएस) ने भी राज्यों को हेल्मेट अनुपालन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 1 सितम्बर से पेट्रोल पंपों पर बिना हेल्मेट आए किसी भी दोपहिया चालक को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह नियम चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति पर भी लागू होगा।

पीछे बैठने वाले व्यक्ति भी पहनें हेल्मेट

मंडलायुक्त ने भी संभाग के सभी जनपदों में अभियान को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि सभी दोपहिया वाहन चालक न सिर्फ खुद हेल्मेट पहनें, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेल्मेट पहनाएं।

(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा

Most Popular

To Top