Haryana

गुरुग्राम: पराली जलाई तो दो सीजन तक एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान

-पराली जलाने से रोकने में लापरवाही हुई तो सरपंच व अधिकारी होंगे जिम्मेदार

-डीएलएसए की ओर से दिए गए ये आदेश

गुरुग्राम, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । खेतों में पराली जलाने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने सख्ती दिखाई है। डीएलएसए की ओर से कहा गया है कि पराली जलाने पर रोक लगाने में लापरवाही हुई तो संबंधित गांव के सरपंच व अधिकारी जिम्मेदार होंगें। साथ ही किसी पराली जलाने से नहीं माने तो अगले दो सीजन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर वे अपनी फसलें नहीं बेच सकेंगें।

गुरुग्राम जिला विविक सेवाएं प्राधिकरण की पराली जलाने पर रोक लगाने व वायु प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव राकेश कादियान ने की। बैठक में डीएलएसए सचिव राकेश कादियान ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान की कटाई के बाद किसानों द्वारा पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाई जाए। इससे होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव राकेश कादियान ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर न केवल भारी जुर्माना (2 एकड़ तक के लिए 5,000 रुपये) लगाया जाएगा, बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ऐसे मामलों में रेड एंट्री की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत किसान अगले दो सीजन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी गांव में पराली जलाने की घटनाएं होती हैं तो संबंधित सरपंच और पंचायत विभाग के अधिकारी भी जवाबदेह होंगे।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top