झांसी, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर पत्नी की मारपीट कर हत्या करने के उद्देश्य से चाकू से हमला करने वाले आरोपित पति को न्यायालय जिल सत्र न्यायाधीश कमलेश कंछल की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए आरोपित पति का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को प्रियंका श्रीवास ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका विवाह उन्नाव गेट बाहर पंचवटी कॉलोनी निवासी विजय श्रीवास के साथ हुआ था। दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर पति ओर ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ससुराल से निकाल दिया था। जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में पति और ससुरालियों द्वारा समझौता कर लिया था। लेकिन मुकदमे में समझौता होने के बाद पति और ससुरालियों ने उसे आठ लाख रुपए और अतिरिक्त दहेज मायके से न लाने पर प्रताड़ित कर मारपीट की और उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। गुरुवार काे आरोपित विजय श्रीवास की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिसका डीजीसी ने विरोध किया। न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया
