
जयपुर, 27 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की पालना नहीं करने से जुडे मामले में आवासन मंडल आयुक्त को राहत दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश आवासन मंडल आयुक्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जिला उपभोक्ता आयोग ने गत दिनों आवासन आयुक्त सहित अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे।
सुनवाई के दौरान आवासन आयुक्त अदालत में पेश हुई। उनकी ओर से प्रकरण को लेकर मंडल की ओर से की गई कार्रवाई की अदालत को जानकारी दी गई। इस पर अदालत ने जिला उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि रमेश चन्द्र गुप्ता ने जनवरी, 1980 में मानसरोवर योजना में मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए आवेदन किया था। परिवादी ने पता बदलने पर नए पते की सूचना भी आवासन मंडल को दी थी, लेकिन मंडल ने मकान का आरक्षण पत्र पुराने पते पर ही भेजा। जिससे वह तय अवधि में राशि जमा नहीं करा सका। वहीं बाद में कई बार प्रार्थना करने पर भी उसे मकान का आवंटन नहीं किया। इस पर परिवादी ने साल 2013 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया। जिस पर 3 मई, 2016 को फैसला देते हुए आयोग ने साल 2010 की दर से दो माह में आवास आवंटित करने को कहा और साथ ही आवासन मंडल पर 1.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग तक अपील की गई, लेकिन मंडल को राहत नहीं मिली। दूसरी ओर परिवादी ने जिला आयोग में प्रार्थना पत्र पेश कर दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों आयोग ने मंडल के आयुक्त सहित अन्य अधिकारी को जमानती वारंट से तलब किया था।
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(Udaipur Kiran)
