
पानीपत, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । पानीपत स्थित समालखा के जीटी रोड पर बने एसएमएच सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को कानून का तगड़ा झटका लगा है। अस्पताल के नक्शे को रद्द कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल का नक्शा पास करने में शामिल रहे नक्शा नवीश से लेकर अधिकारी तक जांच के घेरे में आ गए है।
एसडीएम कोर्ट में भी अस्पताल प्रबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। एसडीएम कोर्ट ने नगर पालिका को एक अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा था कि अस्पताल द्वारा कब्जाई सरकारी जमीन से कब्जा हटवाए। इस मामले में शिकायतकर्ता पीपी कपूर ने गुरुवार काे बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने आर्किटेक्ट अंकित देसवाल के द्वारा सन 2023 के आखिर में पालिका अभियंता राजकुमार, भवन निरीक्षक एवं कनिष्क अभियंता गौरव भारद्वाज से मिली भगत करके नक्शा पास कराया था। अस्पताल निर्माण के दौरान समय समय पर अस्पताल में कोई निरीक्षण नहीं किया गया ओर नगर निगम की 635 गज जमीन पर कब्जा कराया ।
पालिका से बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिए अस्पताल को सात जून से शुरू भी कर दिया गया, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर अस्पताल का उद्घाटन करने आने वाले मंत्री अरविंद शर्मा ने ऐन मौके पर आना रद्द कर दिया था। जिला उपायुक्त वीरेंद्र दहिया के आदेश पर 30 जुलाई को अस्पताल का नक्शा रद्द कर दिया था। पीपी कपूर ने बताया कि अस्पताल ने 635 वर्ग गज पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। प्रबंधन ने पालिका अधिकारियों से मिलीभगत करके गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनवाई। स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण किया, वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं की। एडीसी एवं जिला नगर आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए इस केस के लिए एसडीओ समालखा शिव कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और अपने आदेश में कहा है कि सरकारी भूमि से दल बल के साथ जाकर कब्जा मुक्त कराया जाए।
उन्होंने बताया कि जो भी नक्शा पास कराने में शामिल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने बताया की सीएम फ्लाइंग स्क्वायड ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्क्वायड के इंस्पेक्टर राज सिंह ने पालिका सचिव और तहसीलदार से रिकॉर्ड सहित जवाब मांगा है। नगर पालिका सचिव मनीश शर्मा ने बताया कि कब्जाई गई पालिका भूमि को कब्जा मुक्त कर दीवार बनाने की अनुमति डीसी वीरेंद्र दहिया से प्राप्त कर ली गई है।
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(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा
