Haryana

हिसार : निजी सुरक्षा गार्ड न पहनें सेना, वायुसेना, नौसेना या पुलिस जैसी वर्दी : शशांक कुमार सावन

पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन।

पुलिस अधीक्षक ने जारी किए आदेश, उल्लंघना पर होगी कार्रवाईहिसार, 23 जून (Udaipur Kiran) । पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने निर्देश जारी किए हैं कि जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस अथवा अन्य सशस्त्र बलों से मिलती-जुलती वर्दी ना पहनें। यह निर्देश व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल, बैंकों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए जारी किया गया है।पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने सोमवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई निजी सुरक्षा गार्ड सेना या पुलिस जैसी वर्दी पहने हुए पाया जाए, तो उसके विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (पासरा अधिनियम) की धारा 21 और हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि खाकी वर्दी या सशस्त्र बलों जैसी पोशाक पहनने से आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यह छद्मवेश की श्रेणी में आता है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है।उन्होंने कहा कि कई निजी संस्थान नियमों की अवहेलना कर अपने सुरक्षा गार्डों को पुलिस या सेना जैसी वर्दी पहनाकर तैनात करते हैं, जबकि उनमें से कई गार्ड इस कार्य के लिए योग्य भी नहीं होते। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।ये हैं कानूनी प्रावधानपासरा अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अनुसार: उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास, पांच रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यही नहीं, हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पुलिस सेवा का सदस्य न होते हुए बिना अनुमति पुलिस वर्दी या उससे मिलती-जुलती वर्दी पहनता है, तो दोषसिद्धि पर छह माह तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों की सजा दी जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सभी निजी सुरक्षा एजेंसियां नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

Most Popular

To Top