Haryana

हिसार : जानलेवा हमला करने वाले को पांच साल कैद

ईयरफोन को लेकर हुए झगड़े में किया था हमला

हिसार, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । एडीजे अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने ईयरफोन को लेकर

हुए झगड़े में एक युवक पर हमले के दोषी साहिल को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत

ने 13 जुलाई 2020 के इस मामले में सोमवार को सजा सुनाई।

इस संबंध में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस को दी शिकायत में एकता नगर निवासी दीपक

उर्फ हैप्पी ने बताया था कि वह सुशीम से अपनी ईयरफोन लेने डबल फाटक के पास गया था।

जब सुशीम से उसने अपनी ईयरफोन मांगी तो उसी समय मुकरी ने उसकी ईयरफोन सुशीम से लेकर

तोड़ दी थी। फिर वह वापस चला गया। रात करीब 10 बजे वह और उसका दोस्त मोनी डबल फाटक

से निरंकारी भवन की तरफ जा रहे थे। जब वे मोंटू चिकन कार्नर के सामने पहुंचे तो कार्नर

की छत से मुकरी ने उसे आवाज लगाई और ईयरफोन को लेकर तंज कसा। इसके बाद छत पर बुलाया।

जब

वह छत पर गया तो वहां पहले से ही चार-पांच लड़के शराब पी रहे थे। वहां पहुंचते ही सुशीम

ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। मुकरी ने उसके सिर में कांच की बोतल उठाकर मारी।

तभी एक लड़के ने छाती के पास छुरी मारी। जब शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गए थे।

परिजनों ने घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न

धाराओं के तहत केस दर्ज करके साहिल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में उसे

गुरुवार को दोषी करार दिया था।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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