Jharkhand

हिन्दू नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज

सिविल कोर्ट फाइल फोटो

रांची, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । सिविल कोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने जमानत दिए जाने का आग्रह किया। अपनी बहस में कहा कि उनके मुवक्किल को बेवजह आरोपी बनाया गया है।

वहीं सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने यह दलील दी कि भैरव सिंह के विरुद्ध रांची के कई थानों में मुकदमा दर्ज है और इस मामले में उसकी भूमिका है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों चुटिया थाना क्षेत्र के सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके में पार्किंग ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद और सड़क पर हुई मारपीट के मामले में भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में रांची के चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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