HimachalPradesh

स्कूल-कॉलेजों के पास तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर शिकंजा कसेगी हिमाचल पुलिस

शिमला, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । युवाओं को तम्बाकू की लत से बचाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्यभर में बड़ा अभियान शुरू किया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत यह कार्रवाई खासकर स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के आसपास तम्बाकू की बिक्री पर रोक लगाने के लिए की जा रही है।

इस अभियान के तहत प्रदेशभर में पुलिस टीमों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निरीक्षण किए। इस दौरान सैकड़ों दुकानदारों के चालान काटे गए और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। कई जगहों से तम्बाकू उत्पाद जब्त भी किए गए। प्रदेश पुलिस का कहना है कि इससे स्कूल-कॉलेज के छात्रों को तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों से दूर रखने में मदद मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि तम्बाकू की लत युवाओं को आगे चलकर नशे की दूसरी चीजों की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि दुकानदारों को भी गैरकानूनी धंधों में शामिल होने से रोका जा सके।

पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर वे किसी को स्कूल या कॉलेज के आसपास तम्बाकू बेचते देखें तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। पुलिस का कहना है कि इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक यह अभियान सिर्फ जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका मकसद छात्रों के लिए तम्बाकू मुक्त वातावरण बनाना और विक्रेताओं व लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस का मानना है कि जब तक समाज में जिम्मेदारी की भावना नहीं आएगी, तब तक युवाओं को तम्बाकू से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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