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गौरव भाटिया के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश देंगे : हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के न्यूज चैनल में शो के दौरान कथित रुप से बिना पैंट के उपस्थित होने को लेकर सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे अपमानजनक सामग्री को हटाने का आदेश जारी करेगा। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान गुरुवार काे गूगल की ओर से पेश वकील ममता रानी ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश पहले उन्हें दिया जाए, जिनके ई-मेल वाले अकाउंट से ये पोस्ट किए गए हैं। तब कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें तामील कैसे करेंगे। इस पर ममता रानी ने कहा कि वो यूट्यूब के बारे में कह रही हैं।

दरअसल, गौरव भाटिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एक न्यूज चैनल के शो के दौरान कथित रुप से बिना पैंट के उपस्थित होने को लेकर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की थी। 23 सितंबर को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने साफ किया था कि अगर गौरव भाटिया के प्राइवेट पार्ट को लेकर कोई अपमानजनक सामग्री होगी, तो वे हटाने का आदेश देगा, लेकिन वो व्यंग्यात्मक सामग्री पर रोक नहीं लगा सकती। सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने एक न्यूज चैनल के शो के दौरान शॉर्ट पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से शरीर के निचले हिस्से को भी दिखा दिया।

अवस्थी ने कहा था कि सोशल मीडिया पोस्ट में डाले गए कंटेंट गौरव भाटिया की निजता का हनन कर रहे हैं। भाटिया की याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, न्यूजलाउंड्री, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस की रागिनी नायक और पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका जिक्र किया है। उन्होंने इन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग की।

दरअसल, हाल ही में गौरव भाटिया एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में अपने घर से ऑनलाइन शिरकत की थी। इस शो के दौरान न्यूज चैनल के पत्रकार ने जब गौरव भाटिया का परिचय कराया तो भाटिया कुर्ता में बैठे थे जिसमें वे बिना पायजामा या पैंट के दिख रहे थे। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा था, जिसके बाद गौरव भाटिया ने उच्च न्यायालयका दरवाजा खटखटाया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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