टिहरी जिले की कुंड ग्राम पंचायत के प्रधान पद के चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी का मामला
नैनीताल, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जिले की कुंड ग्राम पंचायत के प्रधान पद के चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उप जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की है और उससे पहले उप जिलाधिकारी को अपना जवाब दाखिल करना हाेगा।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार काे उक्त मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत एक वीडियो को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देखा, जिसमें एसडीएम मतगणना स्थल पर मौजूद थीं और मोबाइल पर बातचीत करती दिख रही थीं। वहीं याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि मतगणना के दौरान उनके अभिकर्ता को अंदर जाने तक नहीं दिया गया। काेर्ट ने एसडीएम से
सवाल किया कि आप किस नियम के तहत मतगणना स्थल पर मौजूद थीं। इसके साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि चुनाव क्षेत्र में आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस नियम के तहत किया, जबकि यह क्षेत्र ‘जीरो जोन’ घोषित रहता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की है और उससे पहले उप जिलाधिकारी को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि मतगणना के दौरान उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की मौजूदगी और चुनाव परिणाम को टाई घोषित कर लॉटरी से विजेता तय करने को लेकर है। इस पर हारे हुए प्रत्याशी की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
(Udaipur Kiran) / लता
