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लीलावती खेल मैदान पर पार्किंग निर्माण पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

नैनीताल, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के भीमताल स्थित लीलावती पंत इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर जिला प्रशासन की ओर से बनाई जा रही पार्किंग के निर्माण पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। भीमताल निवासी महेंद्र सिंह सूर्या ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लीलावती पंत इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर प्रशासन पार्किंग निर्माण कर रहा हैं, जिससे विद्यालय में संचालित विभिन्न खेल गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता में कहा गया कि कॉलेज ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी और उपलब्धियां हासिल की है, जो इस मैदान के उपयोग से ही संभव हो सकी हैं। यदि मैदान को पार्किंग में परिवर्तित कर दिया गया तो भविष्य में विद्यार्थियों की खेलने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। याचिका में कहा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों पर खेल मैदान को पार्किंग के लिए देने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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