
-नोटिस जारी कर मामले पर दो सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
प्रयागराज, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोरांव तहसील के कस्तूरीपुर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर जिलाधिकारी प्रयागराज सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने जिलाधिकारी व सोरांव तहसीलदार को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची हरीशंकर त्रिपाठी की याचिका पर कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज व तहसीलदार सोरांव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा कि संबंधित ग्राम सभा की जमीन पर विपक्षियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है या नहीं। कोर्ट ने हलफनामे में यह भी बताने को कहा है कि अगर ग्राम सभा के तौर पर दर्ज संबंधित भूमि पर कोई अतिक्रमण किया गया है तो इसे हटाने के लिए प्रशासन स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है।
कोर्ट ने इस आदेश के सम्बंध में 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी व तहसीलदार को सूचित करने का रजिस्ट्रार कंप्लायंस को निर्देश दिया। कोर्ट ने विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तारीख लगाई है।
अधिवक्ता रंजना सिंह व शेष नाथ सिंह यादव के माध्यम से दाखिल याचिका में आरोप है कि राजस्व रिकाॅर्ड में ग्राम सभा के लिए सड़क के तौर पर दर्ज भूमि पर विपक्षी देवानंद त्रिपाठी, अतुल त्रिपाठी, सच्चिदानंद त्रिपाठी और अनुराग त्रिपाठी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ग्राम सभा की सड़क पर कब्जा कर रास्ता बंद कर दिए जाने के कारण ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
