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मुकदमों की फाइलें रजिस्ट्री से अदालत में न भेजने से हाईकोर्ट नाखुश, रजिस्ट्रार जनरल से मांगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट की लिस्ट में मुकदमें छपने के बाद भी फाइलों को कोर्ट में न भेजने पर अप्रसन्नता जाहिर की है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वह स्पष्टीकरण दे कि फाइलों को कोर्ट में क्यों नहीं भेजा जा रहा है।

यही नहीं कोर्ट ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई की कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस मामले पर 30 जुलाई को पुनः सुनवाई करेगी।

यह आदेश जस्टिस विक्रम डी चौहान ने बीएनएसएस की धारा 528 के अन्तर्गत हसीन मियां की तरफ से दायर अर्जी पर पारित किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रही है कि अदालत में लगे मुकदमों की फाइलें रजिस्ट्री द्वारा नहीं भेजी जा रही है। इससे वकीलों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप है।

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और कार्रवाई रिपोर्ट पर अब 30 जुलाई को सुनवाई करेगी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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