HEADLINES

उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव राजस्व उ प्र से 25 सितम्बर तक मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट का छाया चित्र

प्रयागराज, 01 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उ प्र राजस्व संहिता नियमावली 2016 मे जमीन की अदला-बदली की प्रक्रियागत खामियों को दुरुस्त कर कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को तीन हफ्ते में जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया है और प्रमुख सचिव राजस्व उ प्र से 25 सितम्बर तक कृत कार्यवाही की जानकारी सहित हलफनामा मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मयूर सिंह ठाकुर की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 29 सितम्बर को होगी।

कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कमिश्नर-सचिव राजस्व परिषद को पत्र लिखकर नियमावली संशोधित करने का प्रस्ताव मांगा गया है। इसलिए छह माह का समय दिया जाय। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और कमिश्नर-सचिव राजस्व परिषद को तीन हफ्ते में जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

याचिका में डालमिया भारत के द्वारा सरकारी जमीनों में अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं गैरकानूनी तरीके से किये जा रहे भूमि विनिमय को निरस्त करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अमरनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में राज्य सरकार को धारा 101(2) अर्थात विनिमय की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top