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हाईकोर्ट ने भारतीय ध्वज का अपमान करने के आरोपित की जमानत अर्जी पर राज्य से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय ध्वज का फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट कर अपमान करने के आरोपित की जमानत अर्जी पर सरकार से जवाब मांगा है। जमानत अर्जी की सुनवाई अगस्त में करने का निर्देश दिया है।

याची पर फेसबुक में एक तस्वीर पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और चीन के झंडों के विपरीत भारतीय ध्वज को उलटा दिखाया गया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और मामले को अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।

मामले के अनुसार आरोपित अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में धारा 152 और 197 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने एकल न्यायाधीश के समक्ष दलील दी कि उन्होंने फेसबुक पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट नहीं की है, जिससे भारतीय ध्वज का अनादर करने या पाकिस्तान के प्रति वरीयता प्रदर्शित करने की मंशा प्रदर्शित होती हो।

अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए अपराधों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। दूसरी ओर, याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक द्वारा पाकिस्तान और अन्य देशों के झंडों के विपरीत भारतीय झंडा उल्टा लगाने का कृत्य स्पष्ट रूप से राष्ट्र के प्रति अनादर प्रदर्शित करने के समान है और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान सहित दुश्मन देशों के हाथों भारत की हार को दर्शाता है।

इसके अलावा सरकार की तरफ से आवेदक द्वारा अपलोड की गई फेसबुक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का कोर्ट से समय मांगा गया। तदनुसार, न्यायालय ने मामले को 11 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह केस को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है तथा सरकारी वकील को इस बीच प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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