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बुंदेलखंड में लापता 4250 तालाबों व जलाशयों को लेकर उच्च न्यायालय गम्भीर

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–स्वप्रेरित जनहित याचिका कायम कर 22 अगस्त को सुनवाई करने का दिया निर्देश

प्रयागराज, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । पिछले एक दशक से बुंदेलखंड क्षेत्र में धीरे-धीरे लापता होते जलाशयों की दो अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित खबरों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गम्भीरता से लिया है और स्वप्रेरित जनहित याचिका कायम कर सुनवाई हेतु 22 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दो अधिवक्ताओं प्रदीप कुमार सिंह और एस सी वर्मा को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका ग्राम सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जलाशयों के अतिक्रमण को लेकर कायम की गई है। जिसमें शहरी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। उन्हें अलग रखा गया है।

छपी खबर में कहा गया है कि पिछले 10 साल में बुंदेलखंड क्षेत्र में 4050 तालाब व जलाशय अतिक्रमण के कारण गायब हो चुके हैं। ऐसी ही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की है, किन्तु बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति बदतर है। जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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