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रेंज फॉरेस्ट अफसर की नियुक्ति में नई आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिए जानेवाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट

रांची, 09 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाईकोर्ट ने रेंज फॉरेस्ट अफसर की नियुक्ति में सरकार की प्रस्तावित नयी आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिए जाने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका खारिज की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नई आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए । झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में खंडपीठ ने इस तरह के एक मामले को रद्द किया है। इस मामले में नयी आरक्षण नीति के तहत प्रावधान नहीं दिए जाने पर नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती दी गयी थी। जेपीएससी ने कोर्ट को बताया की विज्ञापन जारी करने और आवेदन की अंतिम तिथि तक सरकार ने आरक्षण का कोई नया नियम नहीं बनाया है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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