Haryana

हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका

-लोगों से पैसे लिए लेकिन फ्लैट नहीं दिए

चंडीगढ़, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर द्वारा गिरफ्तारी के विरूद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया है। माहिरा ग्रुप से जुड़े कथित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार छौक्कर ने दलील दी कि ईडी ने उन्हें गैर-कानूनी तरीके से दिल्ली के एक होटल से पकड़ा और मारपीट की। अदालत ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने कहा कि छौक्कर की गिरफ्तारी नियमानुसार विधिवत रूप से की गई है। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी से पहले ईडी अधिकारियों ने ‘ग्राउंड्स आफ अरेस्ट’ और ‘रीजन्स टू बिलीव’ लिखित रूप में दर्ज किए और आवश्यक दस्तावेज आरोपित को सौंपे। गिरफ्तारी के आदेश और संबंधित मेमो को विशेष न्यायाधीश को भी अग्रेषित किया गया।

ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि माहिरा इन्फ्राटेक और अन्य कंपनियों के माध्यम से छौक्कर व उनके परिवार ने लगभग 363 करोड़ रुपये घर के खरीददारों से वसूले, जिन्हें प्रोजेक्ट निर्माण में लगाने की बजाय व्यक्तिगत खर्चों, संपत्तियों की खरीद और अन्य कार्यों में मोड़ दिया गया। जब घर खरीदारों को समय पर फ्लैट नहीं मिले तो कई एफआईआर दर्ज हुईं। इन्हीं को आधार बनाकर ईडी ने वर्ष 2021 में जांच शुरू की। छौक्कर को चार मई 2025 की रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कथित मनी लांड्रिंग की जांच के लिए आरोपित से कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) आवश्यक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि छौक्कर की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधान का पालन किया गया है।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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