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रांची दंगा के आरोपित महबूब को अग्रिम जमानत देने से हाई कोर्ट का इनकार

हाईकोर्ट  की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 25 जून (Udaipur Kiran) । साल 2022 में रांची के मेन रोड में हुए दंगा मामले के आरोपित महबूब आलम को झारखंड हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने महबूब आलम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

10 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड इलाके में उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद डेली मार्केट थाना में बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में कई लोगों को आरोपित बनाया गया है। महबूब आलम को भी इसी मामले में आरोपित बनाया गया है, जिसको लेकर आलम ने अग्रिम जमानत की मांग की थी लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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