
जबलपुर, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर को लेकर एक नया मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मदन महल से दमोह नाका के बीच बने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के किनारे रहने वाले लोगों के हो रहे निजता के उल्लंघन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर के तिलहरी में रहने वाली अधिवक्ता अलका सिंह की ओर से दायर इस जनहित याचिका में 7 किमी लंबे फ्लाईओवर पर कई सवाल उठाए गए हैं। आवेदक का कहना है कि फ्लाईओवर के उतरने वाले हिस्से एक्सीडेंटल पॉइंट्स के रूप में तब्दील होते जा रहे, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने पर्याप्त बल मौजूद नहीं रहता।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई का रोस्टर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के पास है, इसलिए यह याचिका को उन्हीं के समक्ष सुनवाई के लिए लगायी जाए। इस मत के साथ बेंच ने अगली सुनवाई सोमवार 22 सितंबर को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी व अधिवक्ता पूनम सोनकर और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी हाजिर हुए।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
