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उच्च न्यायालय ने दिए सेवानिवृत्त नपा कर्मी के बकाए का भुगतान करने का आदेश

नैनीताल, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगरपालिका परिषद नैनीताल से सेवानिवृत्त कर्मचारी के बकाए का भुगतान करने के लिए नगर पालिका को आदेश दिया है। न्यायालय ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए दो माह और अन्य सभी बकाए के भुगतान पांच माह

में करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नगरपालिका परिषद नैनीताल से हुई सेवानिवृत्त कर्मचारी भगवती देवी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह नगर पालिका में एक माली के रूप में कार्यरत थीं, लेकिन उसके सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह 30 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुई थीं। याचिका में कहा कि उन्हें अभी तक ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और पेंशन का बकाया नहीं मिला है। याचिकाकर्ता ने इस राशि के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देने की प्रार्थना की थी। नगरपालिका की ओर से वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए भुगतान के लिए कुछ समय की मांग की। इस पर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नगर पालिका परिषद को याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी का भुगतान दो माह के भीतर करना होगा। इसके अलावा कहा कि अवकाश नकदीकरण और अन्य सभी सेवानिवृत्ति के बकायों का भुगतान पांच माह के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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