Madhya Pradesh

भोपाल कलेक्टर से हाईकोर्ट नाराज,व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

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जबलपुर, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । रेरा और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 70 लाख रुपये की आरआरसी का निष्पादन नहीं कर पाने को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को उच्च न्यायालय ने एक बार फिर फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को खुद पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह आदेश अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद पारित किया। कलेक्टर की ओर से रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) के निष्पादन को लेकर कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा कि आदेश का पालन न करना और कोर्ट के सामने संतोषजनक जवाब न देना गंभीर विषय है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

उल्लेखनीय है कि ग्वालियर निवासी भानु प्रताप सिंह ने भोपाल की एक प्रॉपर्टी को लेकर रेरा से राहत मांगी थी। रेरा ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए लगभग 70 लाख रुपये की वसूली के लिए आरआरसी पारित किया था, 10 जुलाई 2023 को ही जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने भोपाल कलेक्टर को स्पष्ट आदेश दिया था कि इस आरआरसी का निष्पादन किया जाए। बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं हुआ। नतीजतन,भानु प्रताप सिंह ने भोपाल कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी थी।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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