
नई दिल्ली, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में आसिफ इकबाल तान्हा के खिलाफ हिंसा और आगजनी समेत दूसरी धाराओं के तहत ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को करने का आदेश दिया।
साकेत कोर्ट ने 7 मार्च को आसिफ इकबाल और शरजील इमाम तान्हा समेत 11 आरोपितों के खिलाफ हिंसा और आगजनी समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। आसिफ इकबाल तान्हा ने इसी आदेश को उच्च न्यायालयमें चुनौती दी है। साकेत कोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम जामिया हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता है। न्यायालयने कहा कि शरजील इमाम ने न केवल हिंसा को उकसाया बल्कि उसने बड़ी साजिश रचने में किंगपिन की भूमिका निभाई। साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तान्हा के अलावा जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया उनमें आशु खान, चंदन कुमार, अनल हुसैन, अनवर, युनूस, जुम्मन, राणा, मोहम्मद हारुन और मोहम्मद फुरकान शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है। वो जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है, जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है। तान्हा फिलहाल जमानत पर है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
