
नई दिल्ली, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव प्रचार के दौरान लग्जरी गाड़ियां जैसे बेंटले, रॉल्स रॉयस और फेरारी के इस्तेमाल पर गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने डूसू चुनाव में जीते उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवारों और छात्र संगठनों ने कोर्ट के पिछले साल के आदेश के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जिसमें चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ये समाज के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए काफी दुख का विषय है।
कोर्ट ने 17 सितंबर को चुनाव के बाद दिल्ली में जीत का कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम डूसू चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक तरीके से संपन्न नहीं कराए गए तो हम पदाधिकारियों का काम रोक सकते हैं। डूसू का चुनाव 18 सितंबर को संपन्न हुआ और 19 सितंबर को परिणाम घोषित किए गए।
16 सितंबर को भी कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि वे केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान सभी नियमों का पालन होगा। कोर्ट ने कहा था कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और छात्र संगठनों की है। 15 सितंबर को कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
