Jammu & Kashmir

जम्मू शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

जम्मू शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

जम्मू, 23 जून (Udaipur Kiran) । सार्वजनिक स्थानों को बहाल करने और पैदल यात्रियों और वाहनों के आवागमन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आदेश में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने दुकानदारों, विक्रेताओं और खाद्य पदार्थों की दुकानों द्वारा अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं जबकि इसके साथ ही एक लंबे समय से लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा किया है।

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और शहरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक रास्ते, सड़कें, गलियाँ अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए।

जम्मू नगर निगम (जेएमसी) को शहर भर में हर दो सप्ताह में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने और दुकानदारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि निगम को व्यवसाय मालिकों को सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने की अवैधता के बारे में शिक्षित करना है और जुर्माना, दंड और आगे की कानूनी कार्रवाई सहित परिणामों की चेतावनी देना है।

आगे निर्देश दिया कि आदतन उल्लंघन के लिए बार-बार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और नगर निगम अधिनियम की धारा 232 और 371 के तहत कार्रवाई शामिल की जाए। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो नोटिस के 10 दिनों के भीतर अनुपालन करने में विफल रहने वाली दुकानों को सील करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जम्मू विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सिटी चौक कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों द्वारा कोई अतिक्रमण न किया जाए और बार-बार उल्लंघन के मामले में उन्हें लीज डीड रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह जांच की जानी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से उचित लाइसेंस के बिना सड़क किनारे कोई भी खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह, रेहड़ी (पुशकार्ट) को यातायात अवरोधों से बचने के लिए केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही संचालित किया जाना है। न्यायालय ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के क्रियान्वयन का भी निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 और जेएंडके स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स, 2021 को अक्षरशः लागू करना चाहिए।

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान जेएमसी और जेडीए अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू यात्रा गाइड जम्मू के संभागीय आयुक्त जिन्हें पहले से ही नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जेएमसी आयुक्त और जेडीए के उपाध्यक्ष के साथ नियमित समन्वय बैठकें करेंगे। अधिकारियों को सख्त प्रवर्तन बनाए रखते हुए अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियानों के दौरान न्यूनतम बल का प्रयोग करने के लिए कहा गया है।

(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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