
नई दिल्ली, 23 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के बाटला हाउस में अनधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश पर 10 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। अनधिकृत निर्माण गिराने के डीडीए की नोटिस के खिलाफ 7 लोगों की ओर से दायर याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उनकी संपत्ति पीएम-उदय योजना के तहत आती है। उसके बावजूद डीडीए ने उन्हें गिराने का नोटिस जारी किया है। इससे पहले 17 जून को भी कोर्ट ने बाटला हाउस के अनधिकृत निर्माणाें को गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। इस मामले में कोर्ट ने 11 जून को बाटला हाउस में अनधिकृत निर्माण गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जनहित याचिका पर सामान्य आदेश पारित करना निजी पक्षकारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोर्ट ने डीडीए के नोटिस से पीड़ित लोगों को व्यक्तिगत रुप से याचिका दायर करने को कहा था।
हाई कोर्ट ने 30 मई को बाटला हाउस के खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके पहले हाई कोर्ट ने जंगपुरा के मद्रासी कैंप की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां से झुग्गियों को हटाया गया।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
