HEADLINES

शर्तों के साथ बागनान में मोहर्रम यात्रा की अनुमति, हाईकोर्ट का निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा जिले के बागनान इलाके में प्रस्तावित मोहर्रम यात्रा को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। पहले स्थानीय पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद आयोजकों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि इस मजहबी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, जुलूस में अधिकतम 150 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। यात्रा नाजाख इमामबाड़ा-दक्षिणपाड़ा से शुरू होकर खाजुटी मोड़ तक जाएगी और फिर वहीं से लौटेगी।

अदालत ने समय सीमा भी तय की है। जुलूस की शुरुआत शाम 5:30 बजे के बाद होनी चाहिए और इसे रात 8:00 से 8:30 बजे के बीच समाप्त करना अनिवार्य होगा।

इससे पहले बागनान थाने की ओर से आयोजकों को मना कर दिया गया था, क्योंकि उसी दिन दो अन्य जुलूस पहले से ही निर्धारित थे—एक दोपहर 12:30 बजे से और दूसरा शाम 5:30 बजे तक। इसी के मद्देनज़र आयोजकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने यह भी निर्देश दिया कि आयोजन के दौरान ट्रैफिक कानूनों और अन्य सभी प्रशासनिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की अशांति न फैले, इसके लिए पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर हावड़ा रूरल पुलिस जिला के पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त बल तैनात करने का फैसला ले सकते हैं।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

Most Popular

To Top