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हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में आयु छूट याचिका पर सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट।

-राज्य सरकार को प्रक्रिया जारी रखने और परिणाम घोषित न करने के निर्देश

नैनीताल, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों के लिए चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन में चयन प्रक्रिया जारी रखने लेकिन परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने जिला रिजर्व पुलिस और पीएसी आईआरबी के लिए 2000 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पद शामिल हैं। वर्तमान में यह चयन प्रक्रिया जारी है। याचिका में दावा किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी आयु सीमा पार हो गई है, जिसके चलते उन्हें प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु में छूट दी जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान में पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है, जिसमें संशोधन की मांग की गई है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आयु सीमा को कम से कम 25 वर्ष तक बढ़ाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार यह परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं कर रही। साथ ही, उत्तराखंड बेरोजगार संघटन ने भी इस संबंध में कई बार सरकार को प्रत्यावेदन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट ने मामले में गहन विचार के बाद अगली सुनवाई तक प्रक्रिया पर नजर रखने और परिणाम घोषणा पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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(Udaipur Kiran) / लता

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