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उच्च न्यायालय ने डीजीपी व सचिव गृह को कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश

नैनीताल, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान पांच सदस्यों के अपहरण संबंधी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद डीजीपी और सचिव गृह को 22 अगस्त में पेश होने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेशभर में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की है।

कोर्ट ने न्यायालय की प्रोसिडिंग के वायरल वीडियो पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वायरल करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान डिकर सिंह, विपन जंतवाल, तरुण कुमार शर्मा, प्रमोद सिंह, दीप सिंह बिष्ट (पांच) पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर नैनीताल पुलिस प्रशासन की लापरवाही व समय पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर पुष्पा नेगी के प्रार्थना पत्र पर दिया था।

(Udaipur Kiran) / लता

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