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पंजाब में बाढ़ प्रबंधन का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करने की मांग

चंडीगढ़, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । पंजाब में आई बाढ़ का मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंच गया है। काउंसिल ऑफ लॉयर्स ने बुधवार को जनहित याचिका के माध्यम से बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की देखरेख में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त या कार्यरत जस्टिस को बनाया जाए।

काउंसिल ऑफ लॉयर्स के अध्यक्ष वासु रंजन शांडिल्य के मुताबिक जनहित याचिका का मकसद पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का सही आकलन करने, राहत कार्यों की निगरानी करने और किसानों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को भूमि रिकॉर्ड (गिरदावरी) को तुरंत अपडेट करना चाहिए, ताकि नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके।

पंजाब राजस्व संहिता के अनुसार किसानों को उनकी फसल के नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने नुकसान के आकलन को और अधिक सटीक बनाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया है। बाढ़ से प्रभावित किसानों के ट्रैक्टर और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफ किए जाने चाहिए। किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार को उच्च न्यायालय में अपनी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। काउंसिल ऑफ लॉयर्स के अध्यक्ष एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि यह याचिका किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, ताकि उन्हें निराशा में आत्महत्या करने से रोका जा सके।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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