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हाईकोर्ट सीजे ने कहा डिजिटल ठग उन तक भी पहुंचे

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 30 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी से जुड़े मामले में केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने साथ ही कहा कि हाईकोर्ट के पास इस संबंध में जो भी एडवाइजरी आई थी, उसे संबंधित को भेज दिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम के अपराध के मुद्दे पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान सीजे श्रीवास्तव ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि डिजिटल ठग उन तक भी पहुंचे हैं और वे भी डिजिटल ठगी का शिकार होते बचे हैं। एक बार उनके पास भी ऐसा एक कॉल आया था। फर्जी कॉल का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत ही अपना मोबाइल रजिस्ट्रार को दे दिया।

दरअसल हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम के देशभर में बढ़ते मामलों और सैकड़ों लोगों से ठगी होने पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इससे हजारों निर्दोष लोगों ने ना केवल अपनी कमाई गंवा दी, बल्कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम से हर क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इनसे हो रहे अपराधों से आमजन को बचाने और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार ने इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। आरबीआई के स्तर पर भी गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे जालसाजी वाले लेनदेन के पैसे को ट्रांसफर ना किया जाए और धोखाधडी करने वाले लेन-देन पर रोकथाम लगे।

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(Udaipur Kiran)

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