HEADLINES

पुलिस हिस्ट्रीशीटर के घरों पर मनमाना तरीके से असमय दौरा नहीं कर सकती : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

-पुलिस को कथित हिस्ट्रीशीटर के घर देर रात जाने से रोका

प्रयागराज, 07 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के घर देर रात तक जाने से रोक दिया है, जिसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार एक्स की खंडपीठ ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। जिसमें यह माना गया था कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर आदि के घरों का मनमाना तरीके से असमय दौरा नहीं कर सकती है।

खंडपीठ ने यह आदेश समुंदर पांडे नामक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर पारित किया है। याची ने याचिका में अपने खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती दी थी। उसका कहना है कि हिस्ट्रीशीट अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है। उन्होंने दावा किया कि इसके आड़ में उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी अनियमित समय पर याचिकाकर्ता के घर में घुस रहे हैं और उन्हें पुलिस थाने ले जा रहे हैं। इससे उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक कष्ट हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को रात में ’अवैध समय’ पर घरों का दौरा करने से रोक दिया। कोर्ट ने इस मामले को 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही याचिका की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top