
रांची, 09 जुलाई( हि.स.)। हाईकोर्ट ने दो रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने और उसे ध्वस्त करने के रांची नगर निगम का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को बेबीलॉन और द रीफ रेस्टोरेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। रांची नगर निगम ने 21 फरवरी 2025 को दोनों रेस्टोरेंट को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में संचालन पर रोक लगाने और ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को दोनों रेस्तरां संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए नगर निगम का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
