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शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों की कमी से हाईकोर्ट खफा, प्रमुख सचिव न्याय तलब

प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र

प्रयागराज, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) ।

शासकीय अधिवक्ता कार्यालय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है जिसकी वजह से हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बार फाइलें और रिकॉर्ड समय पर अदालत नहीं पहुंच पाते हैं। इसे लेकर नाराज़गी जताते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय/विधि परामर्शी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। उनको 10 सितम्बर को अदालत ने हाज़िर होने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति समीर जैन ने यह निर्देश मेरठ के कपिल कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जमानत पर सुनवाई के दौरान, अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें केस का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है, जिससे वह कोर्ट की सहायता करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मामले के लिए अगली तारीख दिए जाने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त, 2025 को भी सरकारी वकील ने इसी तरह का अनुरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। या तो सरकारी वकील को समय पर निर्देश नहीं मिलते या उनके कार्यालय से केस रिकॉर्ड नहीं भेजा जाता, जिसके कारण जमानत याचिकाएं बार-बार स्थगित होती रहती हैं।

इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए, कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को बुलाया। जवाब में, उन्होंने स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी के कारण कभी-कभी केस रिकॉर्ड नहीं भेज पाते। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे को प्रमुख सचिव तक पहुंचाया गया था, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।

कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए, प्रमुख सचिव को 10 सितम्बर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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