
–9199 मतदाता करेंगे 28 सदस्यीय बार कार्यकारिणी का चुनाव
–अंतिम मतदाता सूची 25 जून को होगी जारी
–आचार संहिता का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्रयागराज, 24 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अनंतिम मतदाता सूची पर मिली आपत्तियों के साथ साथ पूरी सूची की समीक्षा करने के पश्चात 9199 मतदाता वैध पाए गए हैं।
चुनाव अधिकारियों की टीम ने बताया कि जारी 6738 अनंतिम मतदाता सूची पर कुल 3052आपत्तिया आई। जिसमें से 1059 आपत्तिया दोषपूर्ण पाई गई। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने बताया कि आपत्ति दाखिल करने वाले 78 सदस्यो का शुल्क बकाया है। 31 मार्च 22 को पंजीकृत 128 सदस्यों का मतदान अधिकार प्राप्त करने की तीन साल की अवधि पूरी नहीं हुई है। बकाया देय जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून 25 के बाद 29 सदस्यो ने बार शुल्क जमा किया।33 सदस्यो ने घोषणा पत्र नहीं जमा की है। 791 सदस्यो के पास निर्धारित संख्या में केस नहीं पाये गये तो इन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक बार एक वोट के सिद्धांत पर 211 एडवोकेट्स एसोसिएशन के सदस्यों को भी मतदान के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
3052 आपत्तियों में से 2672 आपत्तियां सही पाई गई और इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया गया है। ओझा ने बताया मतदाता सूची की समीक्षा करने पर कुछ योग्य सदस्यों को बिना आपत्ति के मतदान के लिए अर्ह करार देते हुए सूची में शामिल किया गया है।
निर्वाचन समिति में वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा मुख्य चुनाव अधिकारी के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह शामिल हैं। कुल 9199 मतदाताओ में 6806 पुरुष व 394 महिला सदस्य हैं। जिसमें से 73 वरिष्ठ अधिवक्ता,1050 राज्य विधि अधिकारी पुरुष, 67 राज्य विधि अधिकारी महिला तथा 30 वर्ष की वकालत पूरी कर चुके 783 पुरुष व 26 महिला सदस्य शामिल हैं।
चुनाव समिति ने सम्भावित प्रत्याशियों से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है और कहा है कि होर्डिंग हटाए जाने के बाद दुबारा होर्डिंग लगाने वाले चिन्हित दो वकीलों को नोटिस जारी की जायेगी। और नियम का पालन न करने पर उन्हें नामांकन पत्र जारी करने से इंकार कर दिया जायेगा। उन्हें होर्डिंग हटा लेने को कहा जायेगा।
आचार संहिता के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी या समर्थक सार्वजनिक स्थल पर दावत या सभा नहीं करेगा। प्रचार सामग्री का प्रदर्शन या वितरण नहीं करेगा।किसी बहाने से दावत का आयोजन नहीं करेगा। हालांकि आपसी मेल-जोल व संक्षिप्त एकत्रीकरण की छूट कुछ हद तक दी गई है। 25 जून को घोषित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जायेगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
