
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सुधीर चौधरी के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति के सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने कहा कि सुधीर चौधरी के बारे में वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं।
कोर्ट ने कहा कि सुधीर चौधरी के व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों का अनधिकृत रुप से इस्तेमाल करने वाले 48 घंटे के अंदर कंटेंट हटाएं। अगर अनधिकृत इस्तेमाल करने वाले उन कंटेंट को नहीं हटाते हैं तो यूट्यूब हटाए। कोर्ट ने सुधीर चौधरी को निर्देश दिया कि वो यूट्यूब को उन यूट्यूब चैनलों को कोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं, जिन्हें उन्होंने पक्षकार बनाया है।
कोर्ट ने कहा कि सुधीर चौधरी की याचिका में जिन सोशल मीडिया अकाउंट का जिक्र किया गया है, वे अनधिकृत रुप उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का आदेश दिया। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सुधीर चौधरी की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
इसके पहले उच्च न्यायालयफिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने अभिषेक बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते हैं।
उच्च न्यायालय ने संबंधित यूआरएल (वेब लिंक) को हटाने का निर्देश दिया था, जो बिना अनुमति के अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। कोर्ट ने कहा था कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रुप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
