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ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का सोशल मीडिया में इस्तेमाल पर हाई काेर्ट ने लगाई राेक

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने कहा कि ऋतिक रोशन के बारे में वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों का अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने वाले कंटेंट हटाएं। अगर अनाधिकृत इस्तेमाल करने वाले उन कंटेंट को नहीं हटाते हैं तो यूट्यूब हटाए। कोर्ट ने कहा कि ऋतिक रोशन की याचिका में जिन सोशल मीडिया अकाउंट का जिक्र किया गया है वे अनाधिकृत रुप उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का आदेश दिया।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया था।

उच्च न्यायालय ने अभिषेक बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। उच्च न्यायालय ने संबंधित यूआरएल (वेब लिंक) को हटाने का निर्देश दिया था जो बिना अनुमति के अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। कोर्ट ने कहा था कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रुप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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