Madhya Pradesh

बस स्टैण्ड तालाब किनारे दुकानें बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

गैंगस्टर आरोपी अब्दुल रज्जाक को हाईकोर्ट ने कहा , अपने ऊपर दर्ज मामलों की सूची पेश करो

जबलपुर, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । मध्‍यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सवदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने अनूपपुर जिले की जैतहारी नगर परिषद द्वारा बस स्टैण्ड तालाब किनारे दुकानें बनाए जाने पर रोक लगा दी है।

जैतहारी के मानागंज में रहने वाले अधिवक्ता विनय सिंह की और से दायर इस याचिका में कहा गया है कि खसरा नं. 335 (एस) की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी के नाम पर दर्ज है। याचिका में आरोप है कि नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र सिंह द्वारा तालाब की मेड़ को ध्वस्त कर-के वहां पर 5 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।

इस बारे में जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय शुक्ला ने पक्ष रखा। मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में होगी।

—————

(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

Most Popular

To Top