Madhya Pradesh

जबलपुर : मध्यान्ह भोजन का ठेका निरस्त करने पर हाईकोर्ट की रोक

विधायक के सम्पर्क करने की कोशिश को लेकर अवैध उत्खनन वाले केस से हाईकोर्ट जज ने खुद को अलग किया

जबलपुर, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने छतरपुर जिले की एक स्व सहायता समूह को दिया मध्याह्न भोजन का ठेका निरस्त करके दूसरे समूह को देने पर रोक लगा दी है। मामले में आरोप है कि यह ठेका उस समिति को दिया गया, जिसकी अध्यक्ष आशा कार्यकर्ता है। मामले पर अनावेदकों को नोटिस जारी कर यह अंतरिम आदेश दिया।

छतरपुर जिले की गौरीहार पंचायत के ग्राम बारहा की अर्ध कुमारी स्व सहायता समूह की ओर से यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। आवेदक का कहना है कि वर्ष 2013-14 में उनके समूह को बारहा गांव के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों को मध्याह्न भोजन का ठेका दिया गया था।

याचिका में आरोप है कि उक्त ठेका याचिकाकर्ता से लेकर खुशी स्व सहायता समूह को दे दिया गया। इस खुशी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सीता सिंह हैं, जो आशा कार्यकर्ता के रूप में सरकारी नौकरी कर रही हैं। इसके खिलाफ दिए गए आवेदन के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। इस याचिकाकर्ता समूह के कार्य की सराहना न सिर्फ स्कूल के प्राचार्य बल्कि ब्लॉक समन्वयक ने भी करते हुए प्रमाणपत्र दिए थे।

मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तूलिका गुलाटी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद बेंच ने अंतरिम आदेश देकर अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अब इस मामले पर सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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