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हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा– शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, 02 सितंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने राज्य पुलिस से जवाब मांगा है। अधिकारी ने मंगलवार को न्यायालय के आदेश की प्रति साझा करते हुए पुलिस और राज्य सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया।

जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय ने सोमवार को हुई सुनवाई में उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक से पूछा कि अधिकारी की ओर से की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई और पुलिस द्वारा दर्ज स्वतः संज्ञान मामले को उनकी शिकायत के समान क्यों माना गया।

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि पांच अगस्त को कूचबिहार जिले के खगराबाड़ी क्षेत्र में उनके काफिले पर हमले के पीछे उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा का हाथ था, लेकिन पुलिस ने अपने दर्ज किए गए मामले में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया। अधिकारी ने इसे ‘कवर-अप’ बताते हुए कहा कि अब पुलिस को अदालत के सामने जवाब देना होगा कि मंत्री का नाम क्यों छोड़ा गया।

उल्लेखनीय है कि छह अगस्त को अधिकारी के वकील ने कूचबिहार जिला पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य के कार्यालय में 41 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उदयन गुहा का नाम भी शामिल था। इसके बाद अधिकारी ने इस मामले में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में रिट याचिका भी दायर की थी। सोमवार को इस पर विस्तृत सुनवाई की गई।

अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वह दोषियों को बचने नहीं देंगे और न्यायालय की निगरानी में सच्चाई सामने लाएंगे।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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