
जयपुर, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार से इसके संबंध में गाइडलाइन पूछी है। इसके साथ ही अदालत ने इस तरह के मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मंशा भी जताई हैं। इसके साथ ही अदालत ने मंगलवार को डीजीपी, साइबर सेल के डीआईजी और पुलिस आयुक्त को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश साइबर आरोपिताें की एक दर्जन से अधिक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान ने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मंशा जताई।
राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट में रोजाना साइबर ठगी के आरोपिताें की जमानत याचिकाएं लिस्ट हो रही है। दीपावली अवकाश से पहले भी एक साइबर ठगी के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साइबर क्राइम एसपी को बुलाया था।
एसपी ने कोर्ट को बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे है। साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी किया हुआ है। इसके साथ ही साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रदेश में 42 थाने में भी खोले गए हैं।
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(Udaipur Kiran)